SIR Draft Voter List Launch: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस नए ड्राफ्ट के मुताबिक कुल करीब 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जो पिछली सूची से लगभग एक करोड़ कम हैं। आयोग ने बताया कि हटाए गए नामों में ज्यादातर मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है, जहां करीब 58 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। राजस्थान में लगभग 42 से 44 लाख मतदाताओं के नाम सूची में नहीं रखे गए हैं। वहीं गोवा में करीब 10 लाख, पुडुचेरी में एक लाख से ज्यादा और लक्षद्वीप में लगभग 1,500 नाम हटाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि यह सिर्फ ड्राफ्ट सूची है, अंतिम मतदाता सूची नहीं। जिन लोगों का नाम इसमें नहीं है, वे 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी का नाम गलती से हट गया है, तो उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है।
आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को साफ, सही और अपडेट बनाना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो सकें। मतदाता अपना नाम चुनाव आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर जांच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें
वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना बहुत आसान है। इसके लिए आप नीचे दिए गए तरीकों का पालन कर सकते हैं—
ऑनलाइन तरीका
सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं। यहां आपको नाम, EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) या मोबाइल नंबर से सर्च करने का विकल्प मिलेगा। जरूरी जानकारी भरते ही आपकी वोटर डिटेल स्क्रीन पर दिख जाएगी।
राज्य की वेबसाइट से
आप अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जाकर भी वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। हर राज्य की अलग वेबसाइट होती है, जहां से विधानसभा क्षेत्र के अनुसार जानकारी मिल जाती है।
मोबाइल ऐप से
चुनाव आयोग का Voter Helpline App गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ऐप में लॉगिन कर नाम या वोटर आईडी नंबर डालकर अपनी जानकारी देख सकते हैं।
ऑफलाइन तरीका
अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या इलेक्शन ऑफिस में जाकर भी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है या जानकारी गलत है, तो आप दावा और आपत्ति प्रक्रिया के तहत सुधार या नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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