छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा एसआईआर(SIR): घर-घर जाकर करेंगे मतदाताओं की पहचान
हर घर 3 बार जाएंगे बीएलओ, 2003 की वोटर आईडी से होगा मिलान
SIR Voter Identification in Chhattisgarh: राज्य में सोमवार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की शुरुआत हो गई है। इसके तहत बीएलओ 4 नवंबर से घर-घर जाकर वोटरों के पहचान पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। प्रदेश में 27,199 बीएलओ यह पूरा काम करेंगे। एआईआर 4 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।
बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रदेश में रोज कितने लोगों का सत्यापन हो रहा है इसकी जानकारी चुनाव आयोग के सर्वर पर अपडेट होती रहेगी। इसके लिए ट्रैकर बनाया गया है। बीएलओ और बीएलए को भी प्रशिक्षित किया गया है। वे रोज यह भी बताएंगे कि कितने फार्म भरकर उन्होंने लौटाए हैं।
यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वोटरों के नामों का सत्यापन होगा। बीएलओ पूरी प्रक्रिया में तीन बार वोटरों के घर पहुंचेंगे। चुनाव आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेजों में कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी का नाम एक से ज्यादा जगहों पर वोटरलिस्ट में है तो सीईओ व आयोग की वेबसाइट में यह पकड़ में आ जाएगा। आधार कार्ड केवल पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। इसे नागरिकता या जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची से मैच या लिंक नहीं होगा या फिर जिनका गणना प्रपत्र (इन्युमरेशन फार्म) नहीं मिलेगा, उन्हें ईआरओ नोटिस भेजेंगे। मतदाता का पक्ष सुनने के बाद उसकी पात्रता या अयोग्यता की जांच की जाएगी। फिर उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने या नहीं जोड़ने का फैसला किया जाएगा।
इसी तरह जो लोग संबंधित विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं या बाहर चले गए हैं, उनके नाम भी सूची से हटाए जाएंगे। हर सप्ताह मिलने वाले दावा और आपत्तियों की सूची सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। साथ ही यदि एक ही परिवार के सदस्यों का नाम अलग-अलग बूथों में है, तो उसे भी एक बूथ में किया जाएगा। मृत, पलायित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाता की सूची जिले की सीईओ वेबसाइट और कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में वोटर्स की संख्या
कुल मतदाताः दो करोड़ 11 लाख पांच हजार 391
पुरुष वोटर्सः 1 करोड़ 4 लाख 27 हजार 842
महिला वोटर्स: 1 करोड़ 6 लाख 76 हजार 821
थर्ड जेंडर वोटर्सः 728
18-19 आयु वर्ग के वोटर: 4 लाख 52 हजार 134
मतदान केंद्र: 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24 हजार 371
📋Special Intensive Revision (SIR) में जरूरी दस्तावेजों की सूची
🧾 1. पहचान प्रमाण (Identity Proof) — इनमें से कोई एक
1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
2. पैन कार्ड (PAN Card)
3. पासपोर्ट (Passport)
4. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence)
5. सरकारी/पीएसयू कर्मचारी पहचान पत्र (Government/PSU ID Card)
6. बैंक/डाकघर पासबुक जिसमें फोटो हो (Bank/Post Office Passbook with Photo)
🏠 2. पते का प्रमाण (Address Proof) — इनमें से कोई एक
1. बिजली / पानी / टेलीफोन / गैस बिल (Electricity, Water, Telephone, or Gas Bill — हाल का)
2. बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक का पता
3. राशन कार्ड (Ration Card)
4. किराए का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट (Registered Rent Agreement)
5. पासपोर्ट
6. सरकारी कर्मचारी का आवास प्रमाण पत्र
7. किसी मान्य सरकारी दस्तावेज़ पर दर्ज पता
3. आयु का प्रमाण (Age Proof) (केवल पहली बार पंजीकरण या 18–21 वर्ष वालों के लिए)
1. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
2. स्कूल/कॉलेज सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि हो
3. पैन कार्ड
4. आधार कार्ड (अगर जन्म तिथि दर्ज है)


